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किरायेदार के प्रदूषण फैलाने पर मकान मालिक जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा NGT का फैसला

नई दिल्ली. पर्यावरणीय कानूनों और संपत्ति स्वामियों की जिम्मेदारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए मकान मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि गुजरात में एक व्यावसायिक संपत्ति के मालिक से उसके किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई नहीं वसूली जा सकती. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र

pradeep dwivedi8 Jun 2026, 17:19👁 0 views
किरायेदार के प्रदूषण फैलाने पर मकान मालिक जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा NGT का फैसला
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नई दिल्ली. पर्यावरणीय कानूनों और संपत्ति स्वामियों की जिम्मेदारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए मकान मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि गुजरात में एक व्यावसायिक संपत्ति के मालिक से उसके किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई नहीं वसूली जा सकती. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र

Source: Palpal India

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