Uttar Pradesh




कानून के अधिकार के बिना केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर सरकारी कर्मचारी को सेवामुक्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है कि किसी भी सार्वजनिक नियोक्ता के पास कानून के तहत यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कर्मचारी को उसका बचाव करने का अवसर दिए बिना केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर सेवा से [...]
law trend5 Aug 2026, 08:14👁 0 views

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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है कि किसी भी सार्वजनिक नियोक्ता के पास कानून के तहत यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कर्मचारी को उसका बचाव करने का अवसर दिए बिना केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर सेवा से [...]
Source: Law Trend - Legal News Network
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