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एमपी में समय पर काम नहीं तो अफसरों पर लगेगी पेनल्टी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन
Public Service Guarantee Act : समयसीमा गुजरने के बाद 16वें दिन हर प्रकरण पर अपील अधिकारी स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में पोर्टल में भी प्रावधान किए जा रहे। अपील आए या नहीं आए, हर विलंबित प्रकरण की समीक्षा होगी।
mohammad faiz mubarak13 Jul 2026, 03:16👁 0 views

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Public Service Guarantee Act : समयसीमा गुजरने के बाद 16वें दिन हर प्रकरण पर अपील अधिकारी स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में पोर्टल में भी प्रावधान किए जा रहे। अपील आए या नहीं आए, हर विलंबित प्रकरण की समीक्षा होगी।
Source: Patrika News
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