एथेनॉल आवंटन में बदलाव नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश:सरकार ने कहा- 20% एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी एक एक्सपेरिमेंट, असर अगले साल और साफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन में कोई बदलाव नहीं करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने (E20) की सरकारी नीति नहीं बदलेगी। इस योजना का पूरा असर अगले साल तक और साफ हो जाएगा। कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम एम सुंदरश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह आदेश दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश से सरकार की 20%
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन में कोई बदलाव नहीं करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने (E20) की सरकारी नीति नहीं बदलेगी। इस योजना का पूरा असर अगले साल तक और साफ हो जाएगा। कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम एम सुंदरश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह आदेश दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश से सरकार की 20%
Source: Bhaskar
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