उन्नाव में धारा 163 लागू:त्योहारों-परीक्षाओं के मद्देनजर 30 दिन निषेधाज्ञा, 5 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे
उन्नाव में आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश मंगलवार रात से प्रभावी हो गया है और 3 सितंबर तक लागू रहेगा। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला प्रशासन ने यह निर्णय श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, बारावफात समेत अन्य प्रमुख त्योहारों और अ
उन्नाव में आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश मंगलवार रात से प्रभावी हो गया है और 3 सितंबर तक लागू रहेगा। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला प्रशासन ने यह निर्णय श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, बारावफात समेत अन्य प्रमुख त्योहारों और अ
Source: Bhaskar
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