Uttar Pradesh




इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, IPC की धारा 406 और 420 एक साथ नहीं हो सकती लागू
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) और धारा 420 (धोखाधड़ी) को एक ही मामले में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता।
digital desk4 Jun 2026, 22:32👁 0 views

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) और धारा 420 (धोखाधड़ी) को एक ही मामले में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता।
Source: Jagran
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