Uttar Pradesh




इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश- पीड़ित को ₹25000 का मुआवजा दे UP सरकार, किसान को लूंगी में घसीटकर थाने ले गई थी पुलिस
Allahabad High Court big decision: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान को लूंगी में घसीट कर ले जाने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार याचिकाकर्ता (Petitioner) को मुआवजा दे।
narendra awasthi8 Jun 2026, 18:16👁 0 views

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Allahabad High Court big decision: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान को लूंगी में घसीट कर ले जाने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार याचिकाकर्ता (Petitioner) को मुआवजा दे।
Source: Patrika News
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