आपराधिक मामला लंबित रहने तक नहीं मिल सकती पदोन्नति, निलंबन खत्म होने से ही सीलबंद कवर नहीं खुलेगा: हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुडे मामले में स्पष्ट किया है कि केवल निलंबन खत्म होने के आधार पर किसी कर्मचारी का पदोन्नति का सीलबंद कवर नहीं खोला जा सकता। यदि कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट के बाद क्रिमिनल केस लंबित है, तो उसे पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा होने लगा तो इससे विभागीय कामकाज में अव्यवस्था फैल सकती है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि विभागीय जांच और आपराधिक

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुडे मामले में स्पष्ट किया है कि केवल निलंबन खत्म होने के आधार पर किसी कर्मचारी का पदोन्नति का सीलबंद कवर नहीं खोला जा सकता। यदि कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट के बाद क्रिमिनल केस लंबित है, तो उसे पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा होने लगा तो इससे विभागीय कामकाज में अव्यवस्था फैल सकती है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि विभागीय जांच और आपराधिक
Source: रॉयल बुलेटिन
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