असम आबकारी नियमों में संशोधन, शराब दुकानों की दूरी और लाइसेंस स्थानांतरण के नए नियम लागू
गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य के आबकारी क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी नई नियमावली के तहत शराब बिक्री, दुकानों की स्थापना, लाइसेंस स्थानांतरण तथा राजस्व संग्रहण से जुड़े कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये नियम पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल), बीयर और देशी शराब के थोक तथा खुदरा ऑफ-शॉप लाइसेंसधार
गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य के आबकारी क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी नई नियमावली के तहत शराब बिक्री, दुकानों की स्थापना, लाइसेंस स्थानांतरण तथा राजस्व संग्रहण से जुड़े कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये नियम पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल), बीयर और देशी शराब के थोक तथा खुदरा ऑफ-शॉप लाइसेंसधार
Source: Tarun Mitra
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