अम्बेडकरनगर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:न्यायाधीश रामविलास सिंह ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अम्बेडकरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामविलास सिंह ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला महरुआ थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव का है। घटना 20 सितंबर 2014 को हुई थी, जब सुलतानपुर के दोस्तपुर स्थित दूल्हापुर निवासी रामदेव वर्मा, श्रीपति और विजय प्रकाश रामरती के घर आए थे। सुबह श्रीपति शौच के लिए खेत की ओर गए, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनके साथियों ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान, खेत के पास भीटी
अम्बेडकरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामविलास सिंह ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला महरुआ थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव का है। घटना 20 सितंबर 2014 को हुई थी, जब सुलतानपुर के दोस्तपुर स्थित दूल्हापुर निवासी रामदेव वर्मा, श्रीपति और विजय प्रकाश रामरती के घर आए थे। सुबह श्रीपति शौच के लिए खेत की ओर गए, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनके साथियों ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान, खेत के पास भीटी
Source: Bhaskar
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