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अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ योग्यता के आधार पर नहीं रोकी जा सकती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? 5 Points में समझिए
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि शिक्षक पद की योग्यता नहीं होने के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रित की अर्जी खारिज करना सही नहीं है. कोर्ट ने प्रशासन को योग्यता के अनुसार अन्य खाली पद पर नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया.
अच्युत कुमार द्विवेदी21 Jun 2026, 12:19👁 0 views

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि शिक्षक पद की योग्यता नहीं होने के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रित की अर्जी खारिज करना सही नहीं है. कोर्ट ने प्रशासन को योग्यता के अनुसार अन्य खाली पद पर नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया.
Source: State Mirror Hindi
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