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अध्ययन अवकाश का लाभ ले चुके कर्मचारियों को दोबारा नहीं मिलेगी एनओसी: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दो टूक फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो शासकीय कर्मचारी एक बार अध्ययन अवकाश का लाभ ले चुके हैं, वे दोबारा एनओसी या असाधारण अवकाश के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने तीन नर्सों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विभागीय कोटे से उच्च शिक्षा का लाभ केवल एक बार ही मिल सकता है।
manoj kumar tiwari12 Aug 2026, 07:22👁 0 views

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो शासकीय कर्मचारी एक बार अध्ययन अवकाश का लाभ ले चुके हैं, वे दोबारा एनओसी या असाधारण अवकाश के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने तीन नर्सों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विभागीय कोटे से उच्च शिक्षा का लाभ केवल एक बार ही मिल सकता है।
Source: Naidunia
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