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अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पहले लेनी होगी अनुमति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की आॅडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग को पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड करने से पहले संबंधित अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्यों ...
news editor25 Jul 2026, 04:43👁 0 views

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की आॅडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग को पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड करने से पहले संबंधित अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्यों ...
Source: National Press Times
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